विधि और न्‍याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्‍ली, 24 अगस्‍त, 2006/भाद्र 2, 1928 (शक्)

संसद के निम्‍नलिखित अधिनियम को दिनांक 23 अगस्‍त, 2006 को राष्‍ट्रपति की अनुमति प्राप्‍त हुई और इसे जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-:-
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
(2006 का संख्‍यांक 34)

[23 अगस्‍त, 2006]

खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्‍थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्‍वास्‍थ्‍यप्रद खाद्य की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.