खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 (1) द्वारा खाद्य प्राधिकरण को इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरुप विनियम/मानक बनाने के लिए शक्‍तियां प्रदान की गई हैं। एफएसएस अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के पश्‍चात, एफएसएसएआई ने विभिन्‍न हितधारियों के साथ विस्‍तारपूर्वक परामर्श और विचार-विमर्श / बैठकों के माध्‍यम से छ: प्रमुख  विनियमों के मसौदे हैं। ये विनियम पहली अगस्‍त, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं और 05 अगस्‍त, 2011 को प्रवृत्‍त हुए हैं।    

इन विनियमों मानकों की समीक्षा की जाती है और खाद्य विज्ञान, खाद्य उपभोग पैटर्न, नए उत्‍पाद और सहयोज्‍यों के क्षेत्रों में हुए नवीनतम विकास कार्यों, उन्‍नत प्रसंस्‍करण प्रौद्योगिकी  तथा खाद्य विश्‍लेषणात्‍मक पद्धतियों  को ध्‍यान में रखते हुए और खाद्य उत्‍पादों के लिए राष्‍ट्रीय एवं अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों के बीच अंतर को दूर करने की दृष्‍टि से कई नए विनियमों को अधिसूचित किया जाता है।  

विनियमों/मानकों को निरुपित करने और उनमें संशोधन करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। वैज्ञानिक पैनल द्वारा संस्‍तुति करने के पश्‍चात, निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रमाणीकरण करना सम्‍मिलित है, का पालन करते हुए, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों/मानकों का अनुमोदन किया जाता है। हितधारियों की सम्‍मतियां और उनके विचार आमंत्रित करने के पश्‍चात, कार्यान्‍वयन के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की जाती है।    

पहली अगस्‍त, 2011 को छ: प्रमुख विनियमों के अतिरिक्‍त, निम्‍नलिखित नए विनियम जारी किए गए हैं। इनमें सम्‍मिलित हैं:

  1. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्‍वास्‍थ्‍य अनुपूरक, न्‍यूट्रास्‍यूटिकल्‍स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए अथवा विशेष चिकित्‍सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्‍यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमन, 2016 
  2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्‍याहवान प्रक्रिया) विनियम, 2017
  3. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017
  4. खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्‍ट  खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017.
  5. खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017.