à¤à¤«.à¤à¤¸.à¤à¤¸. अधिनियम, 2006 की धारा 28(1) में विनिरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ है कि यदि कोई खादà¥à¤¯ कारोबारी यह मानता है या उसका यह विशà¥à¤µà¤¾à¤¸ है कि कोई खादà¥à¤¯ जो उसने पà¥à¤°à¤¸à¤‚सà¥à¤•ृत किया है, विनिरà¥à¤®à¤¿à¤¤ किया है या संवितरित किया है, इस अधिनियम अथवा इसके अंतरà¥à¤—त बनाठगठनियमों या विनियमों के अनà¥à¤ªà¤¾à¤²à¤¨ में नहीं है, तो वह तà¥à¤°à¤¨à¥à¤¤ पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨à¤¾à¤§à¥€à¤¨ खादà¥à¤¯ से बाजार और उपà¤à¥‹à¤•à¥à¤¤à¤¾à¤“ं से खादà¥à¤¯ की पà¥à¤¨: पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ करने के लिठकारणों का उलà¥à¤²à¥‡à¤– करते हà¥à¤ खादà¥à¤¯ की पà¥à¤¨: पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ करने के लिठपà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठकरेगा और इस संबंध में सकà¥à¤·à¤® पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•ारी को सूचित करेगा।
पà¥à¤¨:पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ को खादà¥à¤¯ शà¥à¤°à¥ƒà¤‚खला के किसी à¤à¥€ चरण से खादà¥à¤¯ उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦à¥‹à¤‚ को हटाने के लिठकी जाने वाली किसी कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ के रà¥à¤ª में परिà¤à¤¾à¤·à¤¿à¤¤ किया जा सकता है जिसमें उपà¤à¥‹à¤•à¥à¤¤à¤¾ के धारणाधिकार में à¤à¤¸à¥‡ खादà¥à¤¯ पदारà¥à¤¥ जिनसे लोक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ को कोई खतरा हो अथवा जिनसे अधिनियम अथवा उसके अंतरà¥à¤—त बनाठगठनियमों अथवा विनियमों का उलà¥à¤²à¤‚घन होता हो, समà¥à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤¤ है। खादà¥à¤¯ उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦à¥‹à¤‚ की पà¥à¤¨:पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ उदà¥à¤¯à¥‹à¤—, सरकार के सामानà¥à¤¯ और उपà¤à¥‹à¤•à¥à¤¤à¤¾ के विशेष हित में है। पà¥à¤¨: पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤à¤¿ उपà¤à¥‹à¤•à¥à¤¤à¤¾à¤“ं को समान रà¥à¤ª से संरंकà¥à¤·à¤£à¤ªà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने में सकà¥à¤·à¤® है लेकिन सामानà¥à¤¯à¤¤à¤¯à¤¾ यह औपचारिक रà¥à¤ª से से किठजाने वाले पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• अथवा सिविल पà¥à¤°à¤•ार की कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ करने की तà¥à¤²à¤¨à¤¾ में अधिक कà¥à¤¶à¤² और सामयिक कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ है विशेषरà¥à¤ª से जब खादà¥à¤¯ उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ वà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤• वितरण हो गया हो।