एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के अनुसार, देश के प्रत्‍येक खाद्य कारोबारी के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अंतर्गत लाइसेंसधारी होना अपेक्षित है। लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया और अपेक्षाओं का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्‍ट्रीकरण) विनियम, 2011  Pdf size:( 4.42 MB)द्वारा किया जाता है।

खाद्य अनुज्ञापन एवं रजिस्‍ट्रीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस.)  एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रारंभ किया गया है ताकि भारत के खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए आवेदन करने में सुविधा हो सके।  इस प्रणाली के तहत वे यह जान सकते हैं कि उनके आवेदनों पर क्‍या कार्रवाई हो रही है।  

इस समय 35 राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र ऑनलाइन लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।
     
पात्रता संबंधी मानदण्‍ड
 
1. राज्‍य लाइसेंस -

  • खाद्य कारोबार, जिसकी वार्षिक कुल बिक्री 12 लाख और 20 करोड़ के बीच हो
  • सभी खाद्यान्‍न, अनाज और दालों की पिसाई से संबंधित सभी एकक, बिना किसी बिक्री सीमा के।  

2. केन्‍द्रीय लाइसेंस-

  • खाद्य कारोबारी जिसकी कुल बिक्री 20 करोड़ से अधिक हो.
  • कारोबार का संचालन दो अथवा अधिक राज्‍यों में हो
  • खाद्य कारोबार एफएसएस (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्‍ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता हो।

लाइसेंसिंग प्रक्रिया

foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx external link