FSSAI Logo

खाद्य रिकॉलArchive

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 28(1) में प्रावधान है कि यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक यह मानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि उसके द्वारा संसाधित, निर्मित या वितरित किया गया खाद्य इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है, तो उसे संबंधित खाद्य को बाजार से वापस लेने के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी होगी और उपभोक्ताओं को इसे वापस लेने का कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करना होगा।

रिकॉल को खाद्य श्रृंखला के किसी भी चरण में बाजार से खाद्य उत्पादों को हटाने की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें उपभोक्ता के पास मौजूद खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या खाद्य पदार्थों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करते हैं। खाद्य उत्पाद को वापस बुलाना उद्योग, सरकार और विशेष रूप से उपभोक्ता के साझा हित में है। रिकॉल से उपभोक्ता को समान सुरक्षा मिलती है, लेकिन आम तौर पर औपचारिक प्रशासनिक या नागरिक कार्रवाइयों की तुलना में यह अधिक कुशल और समय पर होती है, खासकर जब उत्पाद व्यापक रूप से वितरित किया गया हो।