गैर-विशिष्‍ट खाद्य

उन एफबीओ के लिए, जिसके उत्‍पाद किसी भी विनियम में मानकीकृत नहीं हैं, एफएसएसआई ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विशिष्‍ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 Pdf size:( 1.74 MB) को अधिसूचित किया है। इन विनियमों में गैर-विशिष्‍ट खाद्य और खाद्य संघटकों  का पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके द्वारा एफबीओ को  यथा निर्धारित आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्‍ट शुल्‍क  Pdf size:( 0.21 MB)के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करना अपेक्षित है।  इन उत्‍पादों के लिए अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा वैज्ञानिक पैनलों द्वारा किए गए जोखिम विश्‍लेषणों के पश्‍चात अनुमोदन प्रदान किया जाता है।